अपहरण कर बलात्कार के मामले में माँ बेटे को हुई सज़ा और लगा जुर्माना

13 वर्षीय बालिका का अपहरण व बलात्कार के मुख्य आरोपी इरशाद को दस साल की हुई और 16 हज़ार रुपये का लगा जुर्माना


इरशाद की माँ मोमिना को अपहरण में तीन वर्ष की सज़ा व तीन हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया


मुज़फ्फरनगर। गत 16 जुलाई 2016 को थाना चरथावल के ग्राम कुल्हेड़ी में 13 वर्षीय बालिका का अपहरण कर बलत्कार के मामले ने आरोपी इरशाद को दस वर्ष की सज़ा  16 हज़ार का जुर्माना किया गया। जब की इरशाद की माँ मोमिना को अपहरण में तीन वर्ष की सज़ा  व 3 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत की ज़ज़ आरती फौजदार की कोर्ट में चली। अभियोजन की ओर से विशेष अभीयोजक पोक्सो प्रदीप बालियान,मनमोहन वर्मा विक्रांत राठी व दिनेश शर्मा ने पैरवी कर 7 गवाह पेश किए वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेलेन्द्र राणा ने पैरवी की।  अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 16 जुलाई 2016 को थाना चरथावल के ग्राम कुल्हेड़ी में 13 वर्षीय बालिका को आरोपी महिला मोमिन किसी बहाने बुलाकर अपने घर ले गयी थी वहां आरोपी इरशाद ने उस के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था।

घटना के संबंध में पीड़िता के पिता ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था  आज दोनों आरोपियों को पोक्सो अदालत ने दंडित किया।

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