Posts

Showing posts from October, 2021

सिंघु बॉर्डर पर मिली डेड बॉडी से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई संबंध नही जारी किया ब्यान

Image
संयुक्त किसान मोर्चा ने जारी किया प्रेस नोट संयुक्त किसान मोर्चा के संज्ञान में आया है कि आज सुबह सिंधु मोर्चा पर पंजाब के एक व्यक्ति (लखबीर सिंह, पुत्र दर्शन सिंह, गांव चीमा कला, थाना सराय अमानत खान, जिला तरनतारन) का अंग भंग कर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के लिए घटनास्थल के एक निहंग समूह/ग्रुप ने जिम्मेवारी ले ली है, और यह कहा है कि ऐसा उस व्यक्ति द्वारा सरबलोह ग्रंथ की बेअदबी करने की कोशिश के कारण किया गया। खबर है कि यह मृतक उसी समूह/ग्रुप के साथ पिछले कुछ समय से था। संयुक्त किसान मोर्चा इस नृशंस हत्या की निंदा करते हुए यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि इस घटना के दोनों पक्षों, इस निहंग समूह/ग्रुप या मृतक व्यक्ति, का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ या प्रतीक की बेअदबी के खिलाफ हैं, लेकिन इस आधार पर किसी भी व्यक्ति या समूह को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। हम यह मांग करते हैं कि इस हत्या और बेअदबी के षड़यंत्र के आरोप की जांच कर दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी कानून सम्मत कार्यवाही में पुलिस और प्रशासन का

अपहरण कर बलात्कार के मामले में माँ बेटे को हुई सज़ा और लगा जुर्माना

Image
13 वर्षीय बालिका का अपहरण व बलात्कार के मुख्य आरोपी इरशाद को दस साल की हुई और 16 हज़ार रुपये का लगा जुर्माना इरशाद की माँ मोमिना को अपहरण में तीन वर्ष की सज़ा व तीन हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया मुज़फ्फरनगर । गत 16 जुलाई 2016 को थाना चरथावल के ग्राम कुल्हेड़ी में 13 वर्षीय बालिका का अपहरण कर बलत्कार के मामले ने आरोपी इरशाद को दस वर्ष की सज़ा  16 हज़ार का जुर्माना किया गया। जब की इरशाद की माँ मोमिना को अपहरण में तीन वर्ष की सज़ा  व 3 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत की ज़ज़ आरती फौजदार की कोर्ट में चली। अभियोजन की ओर से विशेष अभीयोजक पोक्सो प्रदीप बालियान,मनमोहन वर्मा विक्रांत राठी व दिनेश शर्मा ने पैरवी कर 7 गवाह पेश किए वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेलेन्द्र राणा ने पैरवी की।  अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 16 जुलाई 2016 को थाना चरथावल के ग्राम कुल्हेड़ी में 13 वर्षीय बालिका को आरोपी महिला मोमिन किसी बहाने बुलाकर अपने घर ले गयी थी वहां आरोपी इरशाद ने उस के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। घटना के संबंध में पीड़िता के पिता ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध माम